जी.एस.टी. परिभाषाओं का ह द ं ी अनव ु ाद GST By SUDHIR HALAKHANDI जी.एस.टी. कानून की धािा 2 में कुल 121 परिभाषाएँ दी गई ह द ं ी अनुवाद ककया
समझने
आपको में
किे गा किि
OUR SECCOND EDITION OF GST E-BOOK WITH NEW CHAPTERS ON INPUT CREDIT, E-COMMORCE, REVERSE CHARGE ,GST PRACTITIONERS WITH 100 SECTION 2 DEFINATIONS IN HINDI WILL BE RELEASED ON 3RD JUNE2017
अधधकृत ो
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ववषय
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मदद इसका
रूप आपको दे खना
तो
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
एवं कस्टम ववभाग की साईट पि अंग्रजी में उपलब्ध परिभाषाएं दे खें – सुधीि
ालाखंडी
1.ACTIONABLE CLAIMS:(1) "दावेदार दावे" का अर्थ वही अर्थ होगा जैसा कक संपत्ति के हस्ां्रण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882 )की िारा 3 में निर्दथ ष्ट ककया गया है 2.ADDRESS OF DELIVERY:(2) "त्तव्रण का प्ा" का अर्थ माल या सेवाओं या दोिो के प्राप््क्ाथ का प्ा है इस ्रह के त्तव्रण के ललए एक पंजीकृ् व्यक्त् द्वारा जारी बिल में माल या सेवाओं या दोिों के त्तव्रण के ललए ललखा है ; 3.ADDRESS ON RECORD:(3) "ररकॉर्थ पर प्ा" अर्ाथ् प्राप््क्ाथ का प्ा आपनू ्थक्ाथ के ररकॉर्थ में उपलब्ि है . 4.ADJDICATING AUTHORITY(4) "निणाथयक प्राधिकरण" का म्लि ककसी भी नियुत् प्राधिकारी से है जो
इस अधिनियम
के ्ह् कोई आदे श या निणथय के ललए अधिकृ् होगा, लेककि इसमें केंद्रीय उत्पाद एवंम 1
सीमा
शुल्क िोर्थ / शालमल िहीं है और कसटम्स,
अर्ॉररटी , अपीलीट अर्ॉररटी एर्वांस रूललंग के
ररवीजि अर्ॉररटी , एर्वांस रूलींग
के ललए एवं अपीलीट र्िब्यूिल सक्म्मलल्
िहीं होगा .
5.AGENT:(5) "एजेंट" का अर्थ है एक व्यक्त्, क्जसमें घटक (factor) , दलाल, कमीशि एजेंट, आर्न्या , र्ेल क्रेडर्ट एजेंट, एक िीलामी क्ाथ या ककसी भी अन्य व्यापारी एजेंट, जो भी िाम से कहा जा्ा है , जो सामाि या सेवाओं की आपनू ्थ या प्राक्प्् के व्यापार या दोिों पर व्यापार दस ू रे की ओर से कर्ा है ; 6. AGREEGATE TURNOVER:(6) "कुल कारोिार" का म्लि है सभी कर योग्य आपनू ्थ का कुल मूल्य (आवक आपून्थ के मूल्य को छोड़कर, क्जस पर ररवसथ चाजथ के आिार है ), कर
पर एक व्यक्त् द्वारा कर र्दया जा्ा
मुत् आपनू ्थ (supply), माल या सेवाओं या दोिों का नियाथ् और अं्रप्रां्ीय
आपून्थ क्जसे कक एक ही सर्ायी खा्ा संख्या (Income Tax PAN) रखिे वाले व्यक्त् द्वारा पूरे भार् में कारोिार कर्े हुए की गई है लेककि इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर, एकीकृ् कर और उपकर की रकम (कर की रकम ) शालमल िहीं है ; 7. AGRICULTURALIST:(7) "ककसाि" का अर्थ है एक व्यक्त् या एक र्हंद ू अत्तवभाक्ज् पररवार जो भूलम खे्ी का काम कर्े हैं:(ए) अपिे श्रम या, (िी) पररवार के श्रलमक द्वारा, या (सी) िकद या वस्ु में दे य मजदरू ी पर कमथचाररयों द्वारा या ककराए पर श्रम के ्ह् क्जसे व्यक्त्ग् पयथवेक्षण या पररवार के ककसी भी सदसय की व्यक्त्ग् पयथवेक्षण में ककया जा्ा है ; 8. APPELLATE AUTHORITY:(8) "अपीलीय प्राधिकारी” का अर्थ है कक इस अधिनियम की िारा सुििे को अधिकृ् प्राधिकारी ; 2
107 में निर्दथ ष्ट अपील
9. APPELLATE TRIBUNA :(9) "अपीलीय र्िब्यूिल" का म्लि माल और सेवा कर अपीलीय र्िब्यूिल िारा 109 के ्ह् गर्ि्;
10. APPOINTED DAY:(10) "निय् र्दि" का अर्थ उस न्धर् से है , क्जस पर इस अधिनियम के प्राविाि होंगे लागू हो्ा है ; 11.ASSESSMENT:(11) "नििाथरण" का अर्थ है इस अधिनियम के ्ह् कर दे य्ा का नििाथरण करिा और इसमें सव्: नििाथरण, पुि: नििाथरण, अं्ररम नििाथरण , सारांश नििाथरण और सवोिम निणथय के अिुसार नििाथरण शालमल हैं ;
12.ASSOCIATE ENTRPRISES:(12) "सहयोगी उद्यमों " का अर्थ उसी अर्थ के उसी रूप में ललया जाएगा जैसा कक अधिनियम, 1 9 61 की िारा 92 ए
आयकर
में निर्दथ ष्ट ककया गया है
13.AUDIT:(13) "लेखा परीक्षा" का अर्थ है इस अधिनियम के ्ह् या
इसके ्ह् ििाए गए नियमों
के ्ह् या ककसी भी अन्य कािि ू के ्ह् पंजीकृ् व्यक्त् द्वारा ििाए गए या पेश ककये गए अलभलेख, ररटिथ और अन्य दस्ावेजों की परीक्षा या घोत्ति् टिथओवर की शुद्ि्ा , करों का भुग्ाि ककया, ररफंर् के ललए ककया गए दावे और ललए गए इिपुट टै तस क्रेडर्ट, इस अधिनियम या इसके ्ह् ििाए गए नियमों के प्राविािों का अिुपालि को सत्यात्तप् करिे के ललए की जािे वाली जांच . 14. AUTHORISED BANK :(14) "प्राधिकृ् िैंक" का म्लि िैंक या िैंक द्वारा इस अधिनियम के ्ह् दे य कर या अन्य कोई भी रालश एकत्र करिे के ललए सरकार द्वारा अधिकृ् िैंक की एक शाखा होगी;
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15. AUTHORISED REPRESENTATIVE:(15) "अधिकृ् प्रन्निधि" का अलभप्राय िारा 116 में निर्दथ ष्ट अधिकृ् प्रन्निधि है ;
16. BOARD:(16) "िोर्थ" का म्लि है केन्द्रीय राजसव अधिनियम, 1 9 63 के ्ह्
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
िोर्थ. 17.BUSINESS:(17) "व्यवसाय" में शालमल हैं-(ए) ककसी भी व्यापार, वाणणज्य, निमाथण, पेशे, व्यवसाय, साहस, दांव या ककसी अन्य इसी ्रह गन्त्तवधि, चाहे वह आधर्थक लाभ के ललए हों या िहीं; (िी) ऊपर र्दए उप-खंर् (ए) के संिंि में या प्रासंधगक या सहायक के संिंि में कोई गन्त्तवधि या व्यवहार; (सी) उप-िारा (ए) की प्रकृन् में कोई गन्त्तवधि या लेिदे ि, चाहे या ्ो वहां लेि-दे ि की मात्रा, आवत्तृ ि, निरं ्र्ा या नियलम््ा है या िहीं; (र्ी) पूंजीग् वस्ुओं और सेवाओं सर्ह् माल की व्यापार के शुरूआ् या व्यापार के समापि के संिंि में आपून्थ या अधिग्रहण; (ई) तलि, संघ, समाज, या ककसी भी ्रह के संसर्ा (ककसी शुल्क या ककसी अन्य प्रन्फल के ललए) सुत्तविाओं या लाभ का उसके सदसयों को को प्राविाि; (एफ) ककसी भी पररसर में व्यक्त्यों का प्रन्फल के िदले प्रवेश; (जी) ककसी व्यक्त् द्वारा एक कायाथलय के िारक के रूप में आपून्थ की गई सेवाओं क्जसे उसिे अपिे व्यापार, पेशे या व्यवसाय की आगे िढ़ािे के क्रम में
द्वारा सवीकार ककया गया
है या; (एच) रे स तलि द्वारा प्रदाि की गई सेवाओं जो कक ऐसे तलि में totalisator ििािे या िुक मेकर के ललए लाइसेंस दे कर प्रदाि की जा्ी है ; ्र्ा (आई) केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार या ककसी सर्ािीय प्राधिकारी द्वारा ककए गए ककसी भी गन्त्तवधि या लेिदे ि क्जसमें वे सावथजनिक प्राधिकरण के रूप में कायथर् हैं; 18. BUSINESS VERTICAL:4
(18) "बिज़िस वटीकल" का अर्थ है एक उद्यम का एक अलग घटक जो अलग सामािों या सेवाओं की आपून्थ या संिधं ि् वस्ुओं या सेवाओं के समूह के व्यवसाय में लगा है और क्जसमे में लगी हुई है जोणखम और ररटिथ अन्य व्यवसानयक वर्टथ कल से अलग है . सपष्टीकरण .-- इस खंर् के प्रयोजिों के ललए, निम्ि कारकों को यह त्तवचार में ललया जािा चार्हए कक माल या सेवाएं
नििाथरर् करिे में
संिंधि् हैं -
(ए) माल या सेवाओं की प्रकृन्; (िी) उत्पादि प्रकक्रयाओं की प्रकृन्; (सी) वस्ुओं या सेवाओं के ललए ग्राहकों के प्रकार या कक्षा; (र्ी) सेवाओं का माल या आपून्थ त्तव्रर् करिे के ललए इस्ेमाल ककए जािे वाले ्रीके; ्र्ा (ई) िैंककंग, िीमा, या सावथजनिक उपयोधग्ाओं सर्ह् नियामक वा्ावरण (जहां भी लागू हो) की प्रकृन्; 19.CAPITAL GOOODS:(1 9) "पूंजीग् माल" का म्लि माल है , क्जसका जमा खचथ इिपुट टै तस क्रेडर्ट का दावा करिे वाले व्यक्त् के खा्े की पुस्कों में “पूंजीग् संम्पन्” के रूप में ककया जा्ा है और इसका इस्ेमाल व्यवसायी के चलािे
में या व्यवसाय के आगे िढ़ािे के ललए ककया जा्ा है ;
20.CASUUAL TAX PERSON :(20) "आकक्समक कर योग्य व्यक्त्" का अर्थ उस व्यक्त् से हो्ा है जो कभी-कभी माल या सेवाओं या दोिों की आपनू ्थ व्यवसाय के दौराि या व्यव्साय को िढािे के ललए कर्ा है चाहे वह राज्य में या ककसी संघीय क्षेत्र में त्तप्रंलसपल , एजेंट या ककसी अन्य क्षम्ा में हो लेककि उसके
व्यवसाय का कोई निक्चच् सर्ाि िहीं हो्ा है ;
21. CNERAL TAX:(21) "केंद्रीय कर" का म्लि िारा 9 के ्ह् लगाए गए केंद्रीय सामाि और सेवा कर; 22.CESS:(22) "उपकर" का अर्थ उसी कर के रूप में होगा, जैसा उसे सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम में समझाया गया है . 5
23.CHARTERED ACCOUNTANT:(23) "चाटथ र्थ एकाउं टें ट" का अर्थ है चाटथ र्थ एकाउं टें ट्स अधिनियम, 1 9 4 9 की िारा 2 के उपिारा (1) की िारा (िी) चाटथ र्थ एकाउं टें ट के रूप में पररभात्ति्; 24. COMMMISSIONER:(24) "आयुत्" का म्लि है िारा 3 के ्ह् नियुत् केंद्रीय कर के आयत ु ् और इसमें शालमल हैं केन्द्रीय कर के प्रिाि आयत ु ् और एकीकृ् माल और सेवाओं अधिनियम (IGST) के ्ह् नियुत् एकीकृ् कर के आयुत् कर; 25. COMMISSIONER IN THE BOARD:(25) "िोर्थ में आयुत्" का अर्थ है कक इस अधिनियम की िारा 168 में उल्लेणख् आयुत्. 26. COMMON PORTAL:(26) इस अधिनियम की िारा 146 में उल्लेणख् “गुड्स एवं सत्तवथस टै तस कॉमि पोटथ ल”. 27. COMMMON WORKING DAYS:(27) ककसी राज्य या संघीय क्षेत्र के संिंि में "आम कायथ र्दवस" क्जसका अर्थ ऐसे र्दिों में हो्ा है क्जसे केंद्र सरकार या संिंधि् राज्य या संघीय राज्य सरकार राजपबत्र् छुट्र्टयों के रूप में घोत्ति् िहीं ककया जा्ा है ; 28. COMPANY SECRETARY:(28) "कंपिी सधचव" का म्लि एक कंपिी सधचव है , जो सधचव अधिनियम, 1 9 80 की िारा 2 के उप-िारा (1) (C) में पररभात्ति् है . 29. COMPETENT AUTHORITY:(29) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है प्राधिकारी क्जसे सरकार द्वारा अधिसूधच् ककया जा्ा है ; 30. COMPSITE SUPPLY:-
6
(30) "समग्र आपून्थ" का अर्थ है एक कर योग्य व्यक्त् द्वारा माल या सेवाओं की दो या अधिक कर योग्य वस्ुओं या सेवाओं या दोिों की आपनू ्थ
क्जसे
एक संयोजि
(Combination) के ्ह् ककया जा्ा है क्जन्हें सवाभात्तवक रूप से एक दस ू रे के सार् लमलाकर ही आपनू ्थ की जा सक्ी है क्जसमें से एक त्तप्रलसपल या प्रमुख आपनू ्थ हो्ी है . उदाहरण.- जहां वस्ुएं पैककंग और
िीमा के सार् सप्लाई के जा्ी हैं, पैककंग सामग्री, माल
का पररवहि और िीमा एक समग्र आपनू ्थ है और माल या वास्ु अर्वा मुख्य
की आपून्थ एक प्रमुख
आपून्थ है ;
31. CONSIDERATION:(31) माल या सेवाओं या दोिों की आपून्थ के संिंि में "प्रन्फल” में शालमल हैं(ए) माल या सेवाओं या दोिों की आपून्थ के संदभथ में , प्राप््क्ाथ द्वारा या चाहे ककसी अन्य व्यक्त् द्वारा ककया ककसी भी भुग्ाि ककया या तया जािे वाला भुग्ाि , चाहे वह हो या अन्य रूप में , लेककि इसमें सक्ब्सर्ी को
पैसे में
केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा र्दए गए ककसी भी
शालमल िहीं ककया जाएगा ;
(िी) माल या सेवाओं या दोिों की आपून्थ के संदभथ में , प्राप््क्ाथ द्वारा या चाहे ककसी अन्य व्यक्त् द्वारा ककया ककये गए ककसी कायथ या िही ककये गए ककसी कायथ का मौर्द्रक मूल्य , लेककि इसमें
केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा र्दए गए ककसी भी सक्ब्सर्ी को
शालमल
िहीं ककया जाएगा ; िश्े माल या सेवाओं की आपून्थ या दोिों के संिंि में र्दए गए जमा (deposit) को ऐसी आपून्थ के ललए भुग्ाि के रूप में िहीं मािा जाएगा, जि ्क कक आपनू ्थक्ाथ इस जमा रालश को आपून्थ के भुग्ाि के रूप में
लागू िहीं कर्ा है .
32. CONTINUOUS SUPPLY OF GOODS:(32) "माल की निरं ्र आपनू ्थ" से माल की आपनू ्थ, जो एक ्ार, केिल, पाइप लाइि या अन्य िाली के जररए प्रदाि की जा्ी है , या एक अिुिंि के ्ह् लगा्ार या कफर आव्थक आिार पर सहमन् व्यत् की जा्ी है , और क्जसके ललए आपून्थक्ाथ नियलम् या आवधिक आिार पर प्राप््क्ाथ को चालाि कर्ा है और इसमें ऐसी वस्ुओं की आपून्थ शालमल है , ऐसी क्सर्न्यों के अिीि, जैसा कक, सरकार द्वारा माल के निरं ्र आपून्थ द्वारा निर्दथ ष्ट ककया जा्ा है ;
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के रूप में अधिसूचिा
33. CONTINUOUS SUPPLY OF SERVICES:(33) "सेवाओं की निरं ्र आपून्थ" का म्लि उि सेवाओं की आपून्थ है जो प्रदाि की गई है , या अिुिंि के ्ह् लगा्ार, या आव्ी आिार पर, ्ीि महीिे से अधिक की अवधि के ललए आवधिक भुग्ाि दानयत्वों के सार् प्रदाि की जा्ी है और ऐसी सेवाओं की आपनू ्थ शालमल है जैसा कक सरकार, ऐसी क्सर्न्यों के अिीि हो सक्ा है , जैसा कक अधिसूचिा द्वारा निर्दथ ष्ट ककया जा्ा है ; 34. CONVEYANCE:(34) "वाहि" में एक जहाज, एक त्तवमाि और एक वाहि शालमल है ; 35. COST ACCOUNTANT:(35) "लाग् लेखाकार" का अर्थ लाग् और वतसथ एकाउं टें ट अधिनियम, 1 9 5 9 की िारा 2 के उप-िारा (1) के खंर् (C) में पररभात्ति् के रूप में एक लाग् लेखाकार का म्लि है ; 36.COUNCIL :- (GST COUNCIL) (36) "पररिद" का म्लि संत्तविाि की िारा 279 ए के ्ह् सर्ात्तप् माल और सेवा कर पररिद; 37. CREDIT NOTE:(37) "क्रेडर्ट िोट" से िारा 34 के उप-िारा (1) के ्ह् एक पंजीकृ् व्यक्त् द्वारा जारी दस्ावेज का म्लि है ; 38. DEBIT NOTE:(38) "र्ेबिट िोट" का म्लि िारा 34 के उप-िारा (3) के ्ह् एक पंजीकृ् व्यक्त् द्वारा जारी दस्ावेज; 39. DEEMED EXPORT:(39) "समझा गया नियाथ्" का म्लि माल की आपून्थ जैसे कक िारा 147 के ्ह् अधिसूधच् ककया जा्ा है ; 40.DESIGNATED AUTHORITY :(40) "िालम् प्राधिकरण" का अर्थ है प्राधिकारी, जो िोर्थ द्वारा अधिसूधच् ककया जा सक्ा है ; 8
41. DOCUMENTS:(41) "दस्ावेज" ललणख् या मुर्द्र् ररकॉर्थ क्जसमें सूचिा प्रौद्योधगकी अधिनियम, 2000 की िारा 2 के खंर् (t) में पररभात्ति् के रूप में ककसी भी ्रह का और इलेतिॉनिक ररकॉर्थ के भी शालमल है ; 42. DRAWBACK:(42) भार् में निलमथ् ककसी भी सामाि जो कक नियाथ् ककया जा्ा है के संिंि में ककसी भी आयान्् इिपुट पर या ककसी भी घरे लू इिपुट या इि वस्ुओं के निमाथण में उपयोग ककए जािे वाले इिपुट सेवाओं पर शुल्क, कर या सेस की छूट; 43.ELECTRNIC CASH LEDGER:(43) "इलेतिॉनिक िकदी खा्ा” का म्लि है िारा 49 के उप-िारा (1) में निर्दथ ष्ट इलेतिॉनिक िकद खा्ा ; 44. ELECTRONIC COMMMERCE:(44) "इलेतिॉनिक कॉमसथ" का म्लि माल या सेवाओं की आपनू ्थ या डर्क्जटल या इलेतिॉनिक िेटवकथ पर डर्क्जटल उत्पादों सर्ह् दोिों; 45. ELECTRONIC COMMERCE OPERATOR:(45) "इलेतिॉनिक कॉमसथ ऑपरे टर" का अर्थ है कोई भी व्यक्त् जो इलेतिॉनिक कॉमसथ के ललए डर्क्जटल, इलेतिॉनिक सुत्तविा या प्लेटफॉमथ का माललक है , संचालल् कर्ा है या प्रिंिि कर्ा है ; 46.ELECTRONIC CREDIT LEDGER:(46) "इलेतिॉनिक क्रेडर्ट लेजर" का म्लि िारा 49 के उप-िारा (2) में निर्दथ ष्ट इलेतिॉनिक क्रेडर्ट खजािा; 47. EXEMPT SUPPLY 9
(47) "कर मुत् आपून्थ" का म्लि ककसी भी सामाि या सेवाओं की आपून्थ या दोिों जो कर की शून्य दर को आकत्तिथ् कर्ी है या जो िारा 11 के ्ह् कर से मुत् घोत्ति् हो, या आई.जी.एस.टी. अधिनियम की िारा 6 के ्ह् करमुत् हो , और इसमें जी.एस.टी. के ्ह् गैर कर योग्य आपनू ्थ भी शालमल है . 48 . EXISTING LAW
(48) "मौजूदा कािूि" का म्लि ककसी भी कािूि, अधिसूचिा, आदे श, नियम या मािदं र् जो माल या सेवाओं पर शुल्क या कर के संग्रह से संिंधि् है और जो इस अधिनियम के प्रारं भ होिे से पहले कािूि या संसद या ककसी प्राधिकारी या ककसी व्यक्त् द्वारा क्जसके ऐसा कािूि, अधिसूचिा, आदे श, नियम या त्तवनियम ििािे की शक्त् हो द्वारा ििाये या पारर् ककये गए हो. 49 . FMAILY:(49) "पररवार" का अर्थ है , (I) व्यक्त् के जीवि सार्ी (पन् अर्वा पत्िी) और िच्चे, और (Ii) व्यक्त् के मा्ा-त्तप्ा, दादा –दादी, िािा –िािी, मा्ा, त्तप्ा, भाइयों और िहिों, यर्द वह संपूणथ या मुख्य रूप से उस व्यक्त् पर निभथर हैं; 50 . FIXED EASTABLISHMENT:(50) "सर्ाई प्रन्ष्िाि" का म्लि एक जगह (व्यापार के पंजीकृ् सर्ाि के अलावा) है , जो सेवाओं की आपून्थ के ललए मािव संसािि और ्किीकी संसाििों के संदभथ में पयाथप्् सर्ानयत्व और उपयुत् संरचिा की त्तवशेि्ा के सार् है या सेवाओं को अपिी आवचयक्ाओं ललए
करिे और प्राप्् करिे के ललए है ;
51.FUND:(51) "निधि" का म्लि उपभोत्ा कल्याण कोि जो इस अधिनियम की िारा 57 के ्ह् सर्ात्तप् ककया गया है ; 52. GOODS (52) "वस्ु" का म्लि है िि और प्रन्भून्यां के अलावा हर ्रह की चल संपन्यां (movable property) लेककि इसमें दावा करिे योग्य दावे (actionable claims) , िढ़्ी फसलों (growing Crops) , घास (Grass)
और उि चीजों को शालमल करिा शालमल है 10
भूलम का र्हससा है या उससे जुर्ी हुई है
जो आपून्थ
से पहले
या आपून्थ के अिुिंि के
्ह् काटे जािे के ललए सहम् के ्ह् हैं.
53. GOVERNMENT:(53) "सरकार" का अर्थ है केंद्र सरकार; 54. GOODS AND SERVICE TAX (Compansation to States) Act,. :(54) "माल और सेवा कर (राज्यों के ललए मुआवजा) अधिनियम" से म्लि है माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017; 55. GOODS AND SERVICE TAX PRACTITIONERS:(55) "गुड्स एवं सत्तवथस टे तस प्रेक्तटसिेसथ
" का अर्थ है कोई भी व्यक्त् क्जसे िारा 48 के
अिीि ऐसे “प्रेजटटस्नि” के रूप में कायथ करिे के ललए के ्ह् अिुमोर्द् ककया गया हो; 56. INDIA (56) "भार्" का अर्थ भार् का क्षेत्र है , जैसा कक संत्तविाि के अिुच्छे द 1 में वणणथ् है , इसके क्षेत्रीय जल, समुद्री जल और उप-लमट्टी ऐसे पािी के िीचे, महाद्वीपीय शेल्फ, अिन्य आधर्थक क्षेत्र या ककसी अन्य समुद्री क्षेत्र के रूप में निर्दथ ष्ट क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अिन्य आधर्थक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1 9 76 में वणणथ् है , और इसके क्षेत्र और प्रादे लशक जल के ऊपर हवा का सर्ाि; 57. INTEGRATED GOODS AND SERVICE TAX:(57) "एकीकृ् माल और सेवा कर अधिनियम" का अर्थ है एकीकृ् माल और सेवा कर अधिनियम, 2017; 58. INTEGRATED TAX :(58) "एकीकृ् कर" का अर्थ एकीकृ् माल और सेवा कर अधिनियम के ्ह् लगाए जािे वाले एकीकृ् सामाि और सेवा कर; 59. INPUT:-
11
(5 9) "इिपुट" का म्लि पूंजीग् वस्ुओं के अलावा ककसी भी सामाि का उपयोग ककया जा्ा है या इसका इस्ेमाल ककसी आपून्थक्ाथ द्वारा व्यापर के दौराि
में या व्यापर
के
आगे िढ़ािे के ललए ककया जा्ा है ;
60.INPUT SERVICE:(60) "इिपुट सेवा" का अर्थ है ककसी भी सेवा का उपयोग या भावी उपयोग आपून्थक्ाथ द्वारा अपिे व्यापार के दौराि में या व्यापार को आगे िढ़ािे के ललए करिा है ; 61. INPUT SERVICE DISTRIBUTOR:(61) "इिपट ु सेवा त्तव्रक" का अर्थ माल या सेवाओं या दोिों के सप्लायर का एक कायाथलय है जो िारा 31 के ्ह् इिपुट सेवाओं की प्राक्प्् की ओर जारी ककए गए टै तस इिवॉइस प्राप्् कर्ा है और केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृ् कर या संघीय प्रदे श कर का क्रेडर्ट त्तव्रर् करिे के प्रयोजिों के ललए एक नििाथरर् दस्ावेज़ जारी कर्ा है उि कर योग्य वस्ुओं या सेवाओं के सप्लायर को
जो की उसी के सामाि PAN अर्ाथ् सर्ायी लेखा
संख्या के ्ह् व्यापार कर रहें है . 62. INPUT TAX:(62) एक पंजीकृ् व्यक्त् के संिंि में "इिपुट कर" का म्लि है , केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृ् कर या संघीय क्षेत्र का टै तस क्जसे ककसी भी सामाि या सेवाओं या दोिों की आपून्थ पर लगाया जा्ा है और इसमें शालमल हैं(ए) वस्ुओं के आया् पर लगाए गए एकीकृ् सामाि और सेवा कर;- IGSTon Import. (िी) िारा 9 के उप-वगों (3) और (4) के प्राविािों के ्ह् दे य कर;- Tax paid on reverse charge under CGST. (सी) इन्टीग्रेटेर् गुड्स एंर् सत्तवस थ टै तस अधिनियम अधिनियम की िारा 5 के उप-वगों (3) और (4) के प्राविािों के ्ह् दे य कर; - Tax paid on reverse charge under IGST. (र्ी) संिंधि् राज्य सामाि और सेवा कर अधिनियम की िारा 9 की उप-िाराओं (3) और (4) के प्राविािों के ्ह् दे य कर; या- Tax paid on reverse charge under SGST. (ई) संघ राज्य सामग्री और सेवा कर अधिनियम की िारा 7 के उप-वगों (3) और (4) के प्राविािों के ्ह् दे य कर,- Tax paid on reverse charge under UTGST. 12
लेककि इसमें कम्पोजीशि के ्ह् भुग्ाि ककया गया कर शालमल िहीं है . 63. INPUT TAX CREDIT:(63) "इिपुट टै तस क्रेडर्ट" से म्लि है इिपुट टै तस का क्रेडर्ट; 64. INTRASTATE SUPPLY OF GOODS:(64) "माल की राज्य के भी्र आपनू ्थ" का अर्थ उसी अर्थ के रूप में होगा क्जसे इन्टीग्रेटेर् गुड्स एंर् सत्तवथस टै तस
अधिनियम की िारा 8 में निर्दथ ष्ट ककया गया है ;
65. INTRASTATE SUPPLY OF SERVICES:(65) "सेवाओं की राज्य के भी्र इन्टीग्रेटेर् गुड्स एंर् सत्तवथस टै तस
की आपनू ्थ" का अर्थ उसी अर्थ के रूप में होगा क्जसे अधिनियम
अधिनियम की िारा 8 में निर्दथ ष्ट ककया गया
है ; 66. INVOICE AND TAX INVOICE (66) "इिवॉइस" या "टै तस इिवॉइस" का अर्थ वही है जो इस अधिनियम की िारा 31 में संदलभथ् है ; 67.INWARD SUPPLY (67) ककसी व्यक्त् के संिंि में "आवक आपनू ्थ" का म्लि माल या सेवाओं या दोिों की प्राप््ी जो खरीद, अधिग्रहण या ककसी अन्य सािि से हुई हो चाहे प्रन्फल के सार् या बििा ककसी प्रन्फल के; 68. JOB WORK (68) "जॉि वकथ " का म्लि है ककसी भी ककसी व्यक्त् द्वारा ककए गए उपाय या
प्रकक्रया
से है जो ककसी अन्य रक्जसटर्थ व्यत्ी की वस्ु पर ककया जा्ा है इसी प्रकक्रया के अर्थ में “जॉि वकथर” को भी समझा जािा चार्हए. 69. LOCAL AUTHORITY (69) "सर्ािीय प्राधिकरण" का अर्थ है -(ए) संत्तविाि के अिुच्छे द 243 के खंर् (र्ी) में पररभात्ति् एक "पंचाय्"; 13
(िी) एक "िगर पाललका" जैसा कक अिुच्छे द 243 पी के खंर् (ई) में पररभात्ति् ककया गया है संत्तविाि; (सी)
एक िगरपाललका सलमन्, एक क्जला पररिद, एक क्जला िोर्थ, और या “िगर निगम या
सर्ािीय निधि के नियंत्रण या प्रिंिि” के ललए कोई अन्य अर्ॉररटी क्जसे
केंद्र सरकार या
ककसी भी राज्य द्वारा कािूिी ्ौर पर अधिकृ् ककया है . (र्ी) कैं टोिमें ट एतट 2006 की िारा 3 में पररभात्ति् एक छाविी या कैं टोिमें ट िोर्थ (ई) संत्तविाि के छिी अिुसूची के ्ह् गर्ि् एक क्षेत्रीय पररिद या एक क्जला पररिद; (एफ) संत्तविाि के अिुच्छे द 371 के ्ह् गर्ि् एक त्तवकास िोर्थ; (जी) संत्तविाि के अिुच्छे द 371 ए के ्ह् गर्ि् एक क्षेत्रीय पररिद; 70. LOCATION OF RECEIPIENT OF SERVICE:(70) "सेवाओं के प्राप््क्ाथ का सर्ाि" का अर्थ है , (ए) जहां व्यापार की जगह पर एक आपून्थ प्राप्् की जा्ी है क्जसके ललए पंजीकरण प्राप्् ककया गया है , इस ्रह के व्यवसाय का सर्ाि; (िी) जहां ककसी व्यवसाय के सर्ाि के अलावा ककसी जगह पर आपून्थ प्राप्् की जा्ी है , क्जसके ललए पंजीकरण प्राप्् ककया गया है (कहीं एक निक्चच् प्रन्ष्िाि), ऐसी निक्चच् प्रन्ष्िाि का सर्ाि; (सी) जहां एक से अधिक प्रन्ष्िािों में आपून्थ की जा्ी है , चाहे व्यवसाय की जगह या निक्चच् सर्ापिा, सर्ापिा की क्सर्न् आपनू ्थ की प्राक्प्् से सीिे संिंधि् हो्ी है ; ्र्ा (र्ी) ऐसे सर्ािों की अिुपक्सर्न् में, प्राप््क्ाथ के निवास के सामान्य सर्ाि का सर्ाि; 71. LOCATION OF SUPPLIER OF SERVICE:(71) "सेवाओं के सप्लायर का सर्ाि" का अर्थ है , (ए) जहां एक व्यापार के सर्ाि से आपून्थ की जा्ी है , क्जसके ललए पंजीकरण प्राप्् ककया गया है , इस ्रह के व्यवसाय का सर्ाि; (िी) जहां एक व्यवसाय के सर्ाि के अलावा ककसी जगह से आपून्थ की जा्ी है , क्जसके ललए पंजीकरण प्राप्् ककया गया है (कहीं एक निक्चच् प्रन्ष्िाि), ऐसी निक्चच् सर्ापिा का सर्ाि;
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(सी) जहां आपून्थ एक से अधिक प्रन्ष्िािों से की जा्ी है , चाहे व्यवसाय की जगह या निक्चच् प्रन्ष्िाि, सर्ापिा के सर्ाि को आपून्थ के प्राविािों से सीिे संिंधि् ककया जाए; ्र्ा (र्ी) ऐसे सर्ािों की अिुपक्सर्न् में, आपनू ्थक्ाथ के निवास के सामान्य सर्ाि का सर्ाि;
72. MANUFACTURE (72) "निमाथण" का अर्थ ककसी भी ्रह से कच्चे माल या इिपुट का प्रसंसकरण हो्ा है क्जसके पररणामसवरूप िए उत्पाद का एक अलग िाम, चररत्र और उपयोग के सार् निमाथण हो्ा है और इसके सार् ही "निमाथ्ा" शब्द ्दिुसार लगाया जाएगा; 73. MARKET VALUE (73) "माकेट वैल्यू" का म्लि पूणथ रालश है जो माल या सेवाओं या दोिों की आपू्ी पर प्राप््क्ाथ को भुग्ाि करिा है जो गुणविा और ककसम में सामाि ह,ैै उसी समय एवं उसी व्यापाररक स्र पर प्राप्् की जा सक्ी है जि कक आपून्थक्ाथ और प्राप््क्ाथ आपस में एक दस ू रे से सम्िंधि् िहीं है . 74.MIXED SUPPLY:(74) लमधश्र् आपनू ्थ का अर्थ है करयोग्य व्यक्त् द्वारा
दो या दो से अधिक वस्ुओं या
सेवाओं अर्वा उिके ककसी संयोजि की एक ही मूल्य पर आपून्थ जहााँ यह आपनू ्थ सयुत् आपून्थ के रूप में पररभात्ति् िहीं की जा सक्ी है . उदाहरण :- एक डर्ब्िािंद खाद्य पदार्थ, लमिाई, चॉकलेट, केक, सूखे फल, शी्ल पेय और फलों के रस से लमलिे वाले पैकेज की आपून्थ क्जसका मूल्य एक ही है ्ो यह एकल कीम् लमधश्र् आपनू ्थ है इिमें से प्रत्येक आइटम को अलग से आपनू ्थ की जा सक्ी है और ये वस्ुए आपस में एक दस ु रे पर निभथर भी िहीं है और जि इि सभी की अलग –अलग आपून्थ की जा्ी है ्ि यह यह लमधश्र् आपून्थ िहीं होगी 75. MONEY (75) "िि" का अर्थ है भार्ीय कािूिी नित्तवदा या कोई त्तवदे शी मुद्रा, जांच, वचि पत्र, त्तवनिमय बिल, क्रेडर्ट का पत्र, ड्राफ्ट, पे ऑर्थर, यात्री चेक, मिीऑर्थर, र्ाक या इलेतिॉनिक प्रेिण या ककसी 15
भी अन्य सािि जो कक ररज़वथ िैंक ऑफ इंडर्या द्वारा मान्य्ा प्राप्् हो और क्जसे दानयत्व ्य करिे या त्तवनिमय करिे के ललए त्तवचार करिे के ललए इस्ेमाल ककया जा्ा है इसमें कोई भी मुद्रा शालमल िहीं होगी जो अपिे “लसतका मूल्य”
के ललए रखी जा्ी
है .
76. MOTOR VEHICLE:(76) "मोटर वाहि" का अर्थ वही ललया जाएगा जो कक मोटर वाहि अधिनियम, 1 9 88 की िारा 2(28) में र्दया गया है . 77.NON RESIDENT TAXABLE PERSON:(77) "अनिवासी कर योग्य व्यक्त्" का अर्थ ककसी भी व्यक्त् को कभी-कभी वस्ुओं या सेवाओं या दोिों की आपनू ्थ से संिंधि् लेिदे ि का कायथ कर्ा है , चाहे वह त्तप्रंलसपल या एजेंट या ककसी अन्य क्षम्ा में, लेककि क्जसका भार् में व्यापार अर्वा निवास का कोई निक्चच् सर्ाि िहीं है . 78. NON TAXABLE SUPPLY:(78) "गैर-कर योग्य आपून्थ" का म्लि माल या सेवाओं या दोिों की आपून्थ है क्जिपर इस अधिनियम के ्ह् या एकीकृ् माल और सेवा कर अधिनियम के ्ह् कर िहीं लग सक्ा है . 79. NON TAXABLE TERRITORY :(79) "गैर-कर योग्य क्षेत्र" का म्लि उस क्षेत्र से है जो कर योग्य क्षेत्र के िाहर है . 80. NOTIFICATION:(80) "अधिसूचिा" का अर्थ सरकारी राजपत्र में प्रकालश् अधिसूचिा है अलभव्यक्त् "सूधच् करें " और "अधिसूधच्" का नििाथरण भी इसी के अिुसार ककया जाएगा;
81.OTHER TERRITORY:-
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(81) "अन्य क्षेत्र" जो कक इस अधिनियम की िारा 114 (ए) (ई) में उल्लेणख् है और ककसी में एक राज्य में शालमल िही है . 82.OUTPUT TAX:(82) कर योग्य व्यक्त् के संिंि में "आउटपुट टै तस" का म्लि है , टै तस के दायरे में सामाि या सेवाओं की कर योग्य आपनू ्थ या दोिों पर उसके द्वारा या उसके एजेंट द्वारा चाजथ ककया हुआ कर क्जसमें इस अधिनियम लेककि ररवसथ चाजथ के आिार पर
दे य कर शालमल िहीं है ;
83.OUTWARD SUPPLY:(83) कर योग्य व्यक्त् के संिंि में "िाह्य आपनू ्थ", माल या सेवाओं या दोिों की आपनू ्थ , चाहे बिक्री, हस्ां्रण, वस्ु त्तवनिमय, त्तवनिमय, लाइसेंस, ककराये, पट्टे या निपटाि या ककसी अन्य ्रीके की गई या करिे की ललए सहमन् दी गई है जो कक व्यापार के दौराि या व्यापार
को िढािे के ललये
की गई हो.
84. PERSON:(84) "व्यक्त्" में शालमल हैं(ए) एक व्यक्त्; INDIVIDUAL (िी) एक र्हंद ू अत्तवभाक्ज् पररवार; HUF (सी) एक कंपिी; COMPANY (र्ी) एक फमथ; FIRM (ई) एक सीलम् दे य्ा भागीदारी; LLP (एफ) व्यक्त्यों का एक संगिि या व्यक्त्यों का एक संगिि, चाहे इसमें वह इंकॉपोरे टेर् हो या िहीं, चाहे भार् में क्स्र् हो या भार् के िाहर; (जी) ककसी भी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या इसके ्ह् सर्ात्तप् या ककसी भी निगम प्रां्ीय अधिनियम या एक सरकारी कंपिी के रूप में पररभात्ति् के रूप में कंपिी अधिनियम, 2013 की िारा 2(45) पररभात्ति् । (एच) भार् के िाहर ककसी दे श के कािि ू ों के ्ह् या उसके ्ह् शालमल ककसी भी संसर्ा (आई) सहकारी सलमन्यों से संिधं ि् ककसी भी कािूि के ्ह् पंजीकृ् एक सहकारी सलमन्. 17
(जे) एक सर्ािीय प्राधिकरण; Local Authority (के) केंद्र सरकार या एक राज्य सरकार; (एल) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के ्ह् पररभात्ति् सोसाइटी; (एम) िसट; ्र्ा (एि) हर कृबत्रम न्यानयक व्यक्त्, जो ऊपर से ककसी में शालमल िहीं है .
85. PLACE OF BUSINESS (85) "व्यापार का सर्ाि" में शालमल हैं-(ए) जहां से सामान्य्ः व्यापार ककया जा्ा है और एक गोदाम, गोदाम या ककसी अन्य जगह पर जहां एक कर योग्य व्यक्त् अपिा माल रख्ा है , अपिे सामाि या सेवा
की आपून्थ
कर्ा है , सामाि या सेवाओं या दोिों को प्राप्् कर्ा है ; या (िी) एक ऐसा सर्ाि जहां एक कर योग्य व्यक्त् खा्े की अपिी पुस्कें रख्ा है ; या (सी) एक ऐसा सर्ाि जहां एक कर योग्य व्यक्त् व्यवसाय में ककसी एजेंट के माध्यम से जुड़ा हुआ है , क्जसे ककसी भी िाम से जािा जा्ा है ; 86.PLACE OF SUPPPLY:(86) "आपून्थ की जगह" का अर्थ है एकीकृ् आपून्थ और सेवा कर अधिनियम के अध्याय वी में उक्ल्लणख् आपून्थ की जगह; 87. PRESCRIBED:(87) "नििाथरर् (Presscribed)" का म्लि पररिद की लसफाररशों पर इस अधिनियम के ्ह् ककए गए नियमों द्वारा नििाथरर्; 88. PRINCIIPAL:(88) "प्राचायथ" का अर्थ है क्जसकी ओर से ककसी एजेंट को माल या सेवाओं या दोिों की आपून्थ या प्राक्प्् के व्यवसाय पर ककया जा्ा है ; 89. PRINCIPALPLACE OF BUSINESS:-
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(8 9) "व्यवसाय का प्रमुख सर्ाि" का अर्थ है पंजीकरण के प्रमाण पत्र में व्यवसाय की प्रमुख जगह के रूप में निर्दथ ष्ट व्यवसाय की जगह; 90.PRINCIPAL SUUPPLY:(9 0) "प्रमुख आपनू ्थ" का म्लि माल या सेवाओं की आपनू ्थ है जो समग्र आपनू ्थ का प्रमुख ्त्व है और क्जसके ललए उस संयुत् आपून्थ का र्हससा िििे वाला कोई अन्य सहायक सहायक है ;
91.PROPER OFFICER:(9 1) इस अधिनियम के ्ह् ककए जािे वाले ककसी भी कायथ के संिंि में "उधच् अधिकारी" का अर्थ है आयुत् आयुत् द्वारा अधिकृ् कोई केंद्रीय अधिकारी. 92. QUARTER:(9 2) "तवॉटथ र" का म्लि ्ीि साल के लगा्ार कैलेंर्र महीिों में शालमल हो्ा है , जो माचथ, जूि, लस्म्िर और र्दसंिर
के आणखरी र्दि समाप्् हो्ा है
93. RECIPIENT:(9 3) वस्ुओं या सेवाओं या दोिों की आपनू ्थ का "प्राप््क्ाथ", का अर्थ है (ए) जहां सामाि या सेवाओं या दोिों की आपनू ्थ के ललए एक प्रन्फल दे य है , वह व्यक्त् जो उस प्रन्फल का भुग्ाि करिे के ललए उिरदायी है ; (िी) जहां माल की आपून्थ के ललए कोई प्रन्फल दे य िहीं है ्ो क्जस व्यक्त् को सामाि त्तव्रर् या उपलब्ि कराया जा्ा है , या क्जसके पास माल को सौपा जा्ा है या क्जसे उसका उपयोग के ललए उपलब्ि कराया जा्ा है . (सी) जहां कोई सेवा की आपनू ्थ के ललए कोई प्रन्फल दे य िहीं है , क्जस व्यक्त् को सेवा प्रदाि की जा्ी है , और यहााँ क्जस ककसी व्यक्त् सेवा प्रदाि की गई है को आपून्थ करिे के ललए ककसी व्यक्त् का संदभथ आपून्थ के प्राप््क्ाथ के संदभथ के रूप में लगाया जाएगा और उसमें एक एजेंट को भी शालमल ककया जाएगाजो कक उस व्यक्त् की और से सामाि या सेवाओं या दोिों की आपनू ्थ के संिंि में प्राप््क्ाथ की ्रफ से कायथ कर्ा होगा; 94. REGISTERED PERSON:19
(9 4) "पंजीकृ् व्यक्त्" का अर्थ उस व्यक्त् से है जो िारा 25 के ्ह् पंजीकृ् है , लेककि इसमें एक त्तवलशष्ट पहचाि संख्या (Unique Identity Nmber)
वाला
व्यक्त् शालमल िहीं
है . 95. REGULATIONS:(9 5) "नियम" का अर्थ है पररिद द्वारा की गई लसफाररशों पर इस अधिनियम के ्ह् िोर्थ द्वारा ििाए गए नियम; 96. REMOVAL :(96) माल के संिंि में "ररमूवल ", का अर्थ(ए) आपून्थक्ाथ द्वारा या ऐसे आपून्थक्ाथ की ओर से कायथ करिे वाले कोई अन्य व्यक्त् द्वारा ककसी भी त्तव्रण के ललए माल का प्रेिण; या (िी) प्राप््क्ाथ द्वारा या ऐसे प्राप््क्ाथ की ओर से कायथ कर्े हुए ककसी अन्य व्यक्त् द्वारा माल की प्राप््ी; 97. RETURN:(97)
"रिटनन"
का अर्थ है इस अधिनियम के ्ह् या उसके ्ह् ििाए गए नियमों के
्ह् कक कोई भी ररटिथ नििाथरर् है
या अन्यर्ा प्रस्ु् करिे की आवचयक्ा है ;
98. REVERSE CHARGE:(98) "ररवसथ चाजथ" का म्लि है की आपनू ्थ के प्राप््क्ाथ द्वारा कर का भुग्ाि करिे की दे य्ा माल या सेवाओं या दोिों के िजाय ऐसे सामाि या सेवाओं या दोिों के सप्लायर के सर्ाि पर उप-िारा (3) या िारा 9 के उप-िारा (4) के ्ह्, या उप-िारा (3) या उप- एकीकृ् माल और सेवा कर अधिनियम की िारा 5 की िारा (4); 99. REVISIONAL AUTHORITY:(99) "संशोिि प्राधिकरण" का म्लि है प्राधिकृ् या प्राधिकृ् करिे के ललए खंर् 108 में उल्लेणख् फैसले या आदे श का संशोिि; 100. SCHEDULE:(100) "अिुसूची" का अर्थ इस अधिनियम में संलग्ि अिुसूची; 20
101. SECURITIES:(101) "लसतयोररटीज" का अर्थ उसी अर्थ के रूप में होगा जो इसे प्रन्भून् संत्तवदा (त्तवनियमि) अधिनियम, 1 9 56 की िारा के खंर् (एच) में र्दया गया है . 102 .
SERVICES:-
(102) "सेवाएं” माल, मुद्रा और प्रन्भून्यों के अलावा सभी कुछ शालमल है लेककि इसमें पैसे के इस्ेमाल से संिंधि् गन्त्तवधियों क्जसमें भी अन्य मोर् द्वारा ककसी एक रूप से
मुद्रा का उपययोग एवं
िकदी द्वारा या ककसी
ककसी अन्य रूप में रूपां्रण संिंधि् गन्त्तवधियां
शालमल हैं क्जसके ललए एक अलग प्रन्फल
ललया जा्ा है ;
103. STATE:(103) "राज्य" में “ववधानमंडल के साथ एक संघीय क्षेत्र” शालमल है ; 104.STATE TAX:(104) "राज्य कर" का म्लि ककसी भी राज्य के सामाि और सेवा कर अधिनियम
के ्ह्
लगाया गया कर. 105. SUPPLIER:(105) ककसी भी सामाि या सेवाओं या दोिों के संिंि में "आपनू ्थक्ाथ" का म्लि, उस सामाि या सेवाओं या दोिों को आपून्थ करिे वाला व्यक्त् होगा और इसमें ऐसे एजेंट को शालमल करिा होगा जो सामाि या सेवाओं या दोिों के संिंि में ऐसे आपून्थक्ाथ की ओर से आपून्थ कर्ा है . 106. TAX PERIOD(106) "कर अवधि" का म्लि उस अवधि के ललए हो्ा है क्जसके ललए ररटिथ प्रस्ु् करिे की आवचयक्ा हो्ी है . 107. TAXABLE PERSON :(107) "कर योग्य व्यक्त्" का अर्थ है एक व्यक्त् जो िारा 22 या िारा 24 के ्ह् पंजीकृ् या पंजीकृ् होिे के ललए उिरदायी है ;
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108. TAXABLE SUPPLY:(108) "कर योग्य आपून्थ" का म्लि माल या सेवाओं की आपून्थ या दोिों, जो इस अधिनियम के ्ह् कर के ललए उद्ग्रहण योग्य है . 109.TAXABLE TERRITORY (109) "कर योग्य क्षेत्र" का म्लि उस क्षेत्र का है क्जसमें इस अधिनियम के प्राविाि लागू हो्े हैं;
110. TELECOMMUNICATION SERVICES:(110) "दरू संचार सेवा" का अर्थ ककसी भी प्रकार की जािकारी (इलेतिॉनिक मेल, वॉइस मेल, र्ेटा सेवाओं, ऑडर्यो टे तसट सेवाओं, वीडर्यो टे तसट सेवाओं, रे डर्यो पेक्जंग और सेलुलर मोिाइल टे लीफोि सेवाओं) से है , जो उपयोगक्ाथओं को ककसी भी िांसलमशि के माध्यम से उपलब्ि कराया जा्ा है या ्ार, रे डर्यो, दृचय या अन्य त्तवद्यु् चुम्िकीय साििों द्वारा ककसी भी प्रकृन् के लक्षण, संके्, लेखि, धचत्र और ध्वनियों या िद् ु धि का ररसेप्शि; 111. STATE GOODS AND SERVICE TAX ACT (111) "राज्य माल और सेवा कर अधिनियम" से संिंधि् राज्य सामाि और सेवा कर अधिनियम, 2017; 112. TURNOVER IN STATE OR TURNVER IN UNION TERRITORY:(112) "राज्य में कारोिार" या "संघीय क्षेत्र में कारोिार" का म्लि है सभी कर योग्य आपून्थ का कुल मूल्य (इिवड्थस की आपून्थ के मूल्य को छोड़कर, क्जस पर ररवसथ चाजथ के आिार पर कर दे य है ) और एक राज्य या एक कर योग्य व्यक्त् द्वारा संघीय क्षेत्र, माल या सेवाओं का नियाथ् या दोिों और माल या सेवाओं की अं्रराज्यीय आपनू ्थ या राज्य या संघीय क्षेत्र से ििाये गये कर योग्य व्यक्त् द्वारा ककए गए दोिों लेककि केंद्रीय कर, राज्य कर, संघीय क्षेत्र कर, एकीकृ् कर और उपकर; 113. USUAL PLACE OF RESIDENCE:(113) "निवास की सामान्य जगह" का म्लि है 22
(ए) ककसी व्यक्त् के मामले में, जहां वह सामान्य रूप से रह्ा है ; (िी) अन्य मामलों में, वह जगह जहां व्यक्त् शालमल है या अन्यर्ा कािूिी रूप से गर्ि्; 114. UNION TERRITORY:(114) "संघीय क्षेत्र" का अर्थ(ए) अंर्माि और निकोिार द्वीप समूह; (िी) लक्षद्वीप; (सी) दादरा और िगर हवेली; (र्ी) दमि और दीव; (ई) चंर्ीगढ़; और (एफ) अन्य क्षेत्र सपष्टीकरण .-- इस अधिनियम के प्रयोजिों के ललए, उपखंर् (ए) से (एफ) में निर्दथ ष्ट क्षेत्रों में से प्रत्येक को अलग संघीय क्षेत्र मािा जाएगा; 115. UNION TERRITORY TAX:(115) "संघीय प्रदे श कर" का म्लि सं घ राज्य के सामाि और सेवा कर अधिनियम के ्ह् लगाए गए केंद्रीय क्षेत्र के सामाि और सेवा कर; 116. UNION TERRITORY GOOD AND SERVICE TAX ACT, (116) "संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम" का म्लि संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017; 117. VALID RETUN:(117) "वैि ररटिथ " का म्लि है िारा 39 के उप-िारा (1) के ्ह् प्रस्ु् ररटिथ पर सवयं-मूल्यांकि कर भरा गया है ; 118. VOUCHER:-
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क्जस
(118) "वाउचर" का अर्थ उस सािि से है जहां इसे माल या सेवाओं की आपून्थ या दोिों के ललए त्तवचार या भाग पर त्तवचार के रूप में सवीकार करिे का दानयत्व है , जहां सामाि या सेवाओं या दोिों को आपनू ्थ की जा रही है या उिके संभात्तव् आपून्थक्ाथओं की पहचाि या ्ो इस उपकरण के उपयोग के नियमों और श्ों सर्ह् उपकरण या संिंधि् दस्ावेजों पर संके् र्दया गया है ; 119. WORKS CONTRACT:(119) "वतसथ कॉन्िै तट " का अर्थ है ककसी भी अचल संपत्ति के
निमाथण, , रखरखाव,
िवीकरण, पररव्थि या कमीशि के ललए एक अिुिंि क्जसका माल में संपत्ति का सर्ािां्रण हो्ा है ( चाहे सामाि के रूप में या ककसी अन्य रूप में) ऐसे अिुिंि के निष्पादि में शालमल है ; (120) इस अधिनियम में पररभात्ति् शब्द और अलभव्यक्त् िहीं, लेककि एकीकृ् माल और सेवा कर अधिनियम में पररभात्ति्, संघ राज्य सामाि और सेवा कर अधिनियम और सामाि और सेवा कर (राज्यों के ललए मुआवजा) अधिनियम का अर्थ उसी अर्थ होगा उि अधिनियमों में उन्हें सौंपा; (121) इस अधिनियम में कोई भी कािूि जो जम्मू और कचमीर राज्य में लागू िहीं है , के संदभथ में , उस राज्य के संिंि में, उस राज्य के लागू होिे के संिंि में , यर्द कोई हो, ्ो संिंधि् कािूि का संदभथ मािा जाएगा। *********
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